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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दस साल के कारावास की सजा

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चंदौसी। मुरादाबाद का युवक चार साल पहले ट्यूशन गई संभल की किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सुनवाई के बाद विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायधीश ने युवक को दोषी माना है। दोषी युवक को दस साल के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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विशेष अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि संभल कोतवाली में नगर क्षेत्र के व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि तीन जनवरी 2018 की शाम को उसकी 15 वर्षीय मोहल्ला हल्लूसराय में चामुंडा मंदिर के पास ट्यूशन पढ़ने गई थी। देरशाम तक बेटी घर नहीं लौटी, उसकी सभी जगह तलाश किया, पर पता नहीं चला। दूसरे दिन बेटी की सहेली ने फोन पर बताया था कि उनकी बेटी को मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के कोल्ड स्टोर के पीछे फूलवती इंटर कॉलेज के निकट निवासी सुमित कुमार बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। पीड़ित पिता ने इस मामले में आरोपी सुमित के खिलाफ बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में रिपोर्ट कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने सात जनवरी 2018 को आरोपी सुमित के साथ किशोरी को भी दिल्ली से बरामद कर लिया था। किशोरी ने अपने बयान दर्ज कराए तथा आरोपी युवक पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर जबरन ले जाने का आरोप लगाया था। दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने की बात कही थी। बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच के दौरान रिपोर्ट में युवक पर दुष्कर्म करने धाराएं बढ़ाई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायधीश चंद्रमणि मिश्र ने की। सुनवाई के दौरान आरोपी सुमित को डरा धमका कर अपहरण करने व दुष्कर्म करने का दोषी पाया है। उन्होंने आरोपी सुमित कुमार को दस साल के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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