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18 अक्तूबर तक जमा कराएं शादी में दहेज न लेने का प्रमाणपत्र

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संभल। शासन ने सरकारी कर्मचारियों से शादी में दहेज न लेने का प्रमाणपत्र सरकार मांगा है। कर्मचारियों को अपने नियुक्ति प्रभारी को स्वघोषित प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख करना होगा कि उसने अपने विवाह में दहेज नहीं लिया है।
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जिलाधिकारी ने शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दहेज नहीं लेने के घोषणा पत्र भरवाकर 18 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि जिनकी नियुक्ति 30 अप्रैल 2004 के बाद हुई उन सभी सरकारी कर्मियों व अधिकारियों को अपना नाम व पदनाम, नियुक्ति की तिथि, विभाग का नाम समेत पूरा ब्योरा घोषणा पत्र में भरकर घोषणा देना होगा कि उन्होंने अपने विवाह के समय तथा विवाह पश्चात कोई दहेज नहीं लिया है। यदि किसी कर्मचारी, अधिकारी के खिलाफ दहेज वाद दर्ज है तो उन्हें इसका भी पूरा ब्योरा देना होगा। जैसे विवाह होने की तिथि, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर तथा विभाग में उनकी नियुक्ति किस प्रकार की है यानी वह स्थायी या संविदा या ठेका कर्मी है।
शासन के दिशा निर्देश हाल ही में प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी संजीव रंजन के माध्यम से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और विभागों के अध्यक्षों को पत्र भिजवाया गया है। सभी विभागों के अधिकारियों से शासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
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- शैलेंद्र कुमार गौतम, जिला प्रोबेशन अधिकारी
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