संभल। पवांसा ब्लाक क्षेत्र के मोहम्मदपुर बावई और कासमपुर जगरूप के ग्राम प्रधान को जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का एक सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं, जवाब न देने पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 के तहत कार्रवाई होगी। प्रधान के अधिकारों को प्रतिबंधित करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी जाएगी।
जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि पंचायत घर के निर्माण के लिए शासन स्तर से धनराशि आवंटित होने के बावजूद पवांसा ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत कासमपुर जगरुप और मोहम्मदपुर बावई में ग्राम प्रधान की ओर से निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। इसको लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी ने कई बार निर्देश दिए फिर भी अनसुना किया गया। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम में अवरोध है और दायित्वों के निर्वहन अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरुप भी नहीं है। इसलिए मोहम्मदपुर बावई की प्रधान नूरजहां और कासमपुर जगरूप के प्रधान कल्लू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब मांगा गया है। निर्माण कार्य पूरा न कराने और नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई होगी।