चंदौसी। थाना गुन्नौर क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व युवक को गांव के छह लोगों ने लूटपाट के बाद जमकर पीटा था। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जनपद न्यायाधीश भानू देव शर्मा ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर पिता- दो पुत्रों व एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा प्रत्येक पर तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यपाल सिंह ने बताया कि 19 मई 2019 को गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव मिट्ठनपुर निवासी जानुद्दीन ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही छह लोगों पर लाठी-डंडों से मारपीट कर बीस हजार रुपये लूटने का आरोप लगाया था। जानुद्दीन ने बताया था कि 19 मई 2019 को रामवीर से उधार के बीस हजार रुपये लेकर लौट रहा था। गांव के योगेंद्र सिंह, राजकुमार तोमर, हेमराज, संजय, राजू, प्रसादी ने लाठी, डंडों व धारदार हथियार से हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की थी। आरोपियों ने मारपीट कर बीस हजार रुपये छीन लिए तथा मरा समझकर छोड़ गए थे। घायल जानुद्दीन के भाई ने उसे थाना गुन्नौर लेकर पहुंचे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने छह आरोपियों के विरुद्ध लूटपाट, जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली। घायल जानुदीन की उपचार के दौरान मौत हो गई। वादी की मौत के बाद पुलिस ने हत्या में मुकदमा तरमीम कर दिया। पुलिस ने बाद में चारशीट न्यायालय में चार आरोपियों के विरुद्ध दाखिल की। मुकदमे की सुनावई जिला जज भानू देव शर्मा ने की। गवाहों व साक्ष्य के आधार पर उन्होंने चारशीट में चारों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। जिला जज भानुदेव शर्मा ने आरोपी हेमराज, उसके बेटे संजय और राजू, गांव मिठनपुर निवासी परसादी को आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।