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महिलाओं को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ: सुमिता

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सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमिता ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं एवं कानून हैं। इनका लाभ महिलाओं तक तभी पहुंच सकता है, जब वे उसके प्रति जागरूक हो।
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राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोविड-19 की गाइड लाइन के निर्देशों का ध्यान रखते हुए विकास खंड बलियाखेड़ी के ग्राम कपासा में महिला सशक्तीकरण के विषय पर जागरूकता विधिक शिविर का आयोजन किया गया। सचिव सुमिता ने कहा कि यदि किसी महिला की कोई कानूनी समस्या है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेें प्रार्थना पत्र देकर नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को मीडिएशन सेंटर, लोक अदालत, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम आदि की जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त किया कि किसी भी पीड़ित महिला को प्राधिकरण की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अधिवक्ता बीना एवं प्रतिभा चौहान, विजय आनंद, रूपा हरित आदि ने भी विचार रखे। इस दौरान ग्राम प्रधान अनिता, प्रधान प्रतिनिधि कंवरपाल, नेहा शर्मा, रूपा हरित, विजय आनंद, प्रवेश कुमार, गौतम, राजकुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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