सहारनपुर में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 12) डॉ. दीनानाथ तृतीय ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि थाना सदर क्षेेत्र के गांव मवी कलां निवासी हारुन 14 सितंबर 2015 को अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक फोन आया और वह उठकर कहीं चला गया। वह काफी देर बाद भी नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद आता रहा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में आवास विकास के पास सड़क किनारे उसका शव मिला। इस मामले में हारुन के पिता अली हसन ने थाना सदर पुलिस में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
यह भी पढ़ें: रालोद नेता हत्याकांड: अदालत ने चार आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, ये थी कत्ल के पीछे बड़ी वजह
पुलिस की विवेचना में पाया गया कि हारुन की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। इस मामले में पुलिसने सरूरपुर मेरठ निवासी समीर और ढिक्का इदरीशपुर थाना बड़ौत निवासी इरफान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 394, 411 सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
इस मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया। इस पर अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर एक लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/