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संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगेगी लगाम

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अधिवक्ता मुनव्वर आफताब - फोटो : SAHARANPUR
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सहारनपुर। सांप्रदायिक, जातीय हिंसा या सरकार और सरकारी तंत्र के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में हर बार बड़े स्तर पर राजकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता रहा है। शासन प्रशासन और पुलिस की ओर से की जाने वाली तमाम कार्रवाई के बावजूद ऐसी घटनाएं अक्सर होती रही हैं। इन हालात में मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कुछ हद तक इन घटनाओं पर अंकुश लगा सकता है। संपत्ति को नुकसान के मामलों में जल्द सुनवाई और राहत की भी उम्मीदें बढ़ेगी। यह कहना है अधिवक्ताओं का। उनके मुताबिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, तभी ऐसी घटनाएं कम हो सकेंगी।
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जिलास्तर पर ही गठन हो तो ज्यादा बेहतर
बार संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि यह अच्छा कदम है। मगर बेहतर होगा कि यह गठन जिलास्तर पर हो। फिर सुनवाई के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। इसमें अपील का अधिकार भी हो।
तोड़फोड़ करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र दीक्षित कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान कम होगा। ऐसा करने वाले अब थोड़ा सोचकर ही यह कृत्य करेंगे।
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निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार भी जरूरी
बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अरविंद शर्मा का कहना है कि यह निर्णय तो सही है। इससे ऐसी घटनाएं भी कम होंगी, लेकिन अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार भी होना चाहिए अन्यथा अधिकरण बेलगाम हो सकता है।
जल्दबाजी में किया गया यह गठन
अधिवक्ता मुनव्वर आफताब कहते हैं कि यह गठन जल्दबाजी में किया गया है। इसमें बहुत विधिक पहलू अछूते रह गए हैं। जब किसी मामले की अपील नहीं होगी तो आदेश में मनमानी हो सकती है। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है।
सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में हुुआ था बड़ा नुकसान
जिले में वर्ष 2014 में सांप्रदायिक और इसके बाद शब्बीरपुर, रामनगर सहित अन्य जगहों पर जातीय हिंसा में राजकीय और निजी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा था। सांप्रदायिक दंगे में तो करीब 250 लोगों को 300 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया था।

अधिवक्ता अरविंद शर्मा- फोटो : SAHARANPUR

बार संघ अध्यक्ष अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चौहान- फोटो : SAHARANPUR

अधिवक्ता सुरेंद्र दीक्षित- फोटो : SAHARANPUR

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