हत्या के प्रयास के दोषी को पांच साल की सजा
सहारनपुर में हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए ग्राम आलमपुर थाना गंगोह निवासी आरिफ को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष नंबर-1 वीके लाल ने पांच साल की सजा व नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 अगस्त 2011 को ग्राम आलमपुर निवासी राजकुमार व उसका भतीजा विनोद अपनी छत पर बैठे हुए थे। रात्रि करीब 9:15 बजे गांव के ही रहने वाले शमशाद व आरिफ़ अन्य साथियों के साथ राजकुमार के घर के बाहर आए। उन्होंने राजकुमार को गालियां देते हुए पुलिस में शिकायतें करने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शोर मचने पर मौके पर गांव वाले आ गए, जिन्हें देखकर हमलावर भाग गए। घटना की रिपोर्ट अगले दिन 21 अगस्त 2011 को राजकुमार ने थाना गंगोह में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत शमशाद व आरिफ़ के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश वीके लाल ने सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए आरिफ को धारा हत्या के प्रयास में पांच साल के कारावास और नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दौरान विचारण अन्य आरोपी शमशाद की मृत्यु हो गई थी।
स्मैक तस्कर को पांच साल के कारावास की सजा
सहारनपुर में एनडीपीएस के मामले में दोषी पाए गए मोहल्ला खाता खेड़ी निवासी मोहम्मद अहमद को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ कल्पना पांडे ने पांच साल के कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ अगस्त 2021 को थाना मंडी निरीक्षक श्वेता शर्मा हमराह पुलिस वालों के साथ गश्त पर थीं। मोहल्ला खाता खेड़ी में फरमान मस्जिद के पास इस्लाम नगर की ओर से आते हुए मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा। पीछा करने के बाद उसे पकड़ा गया तो खाता खेड़ी निवासी युवक मोहम्मद अहमद के पास से 240 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8 / 21 में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार यादव ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने मोहम्मद अहमद को एनडीपीएस में पांच साल के कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।