संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। वादी ने थाना गागलहेड़ी पर तहरीर दी थी। बताया कि वह घी का व्यापारी है।
18 जून 2013 को मंगलवार के चलते बाजार बंद था। इसलिए वह अपने गाड़ी से साथी के साथ ऑर्डर लेने के लिए निकले थे। जब वह गागलहेड़ी तिराहे पर स्थित दुकान पर आए, तभी दो बाइक पर चार बदमाश आए और तमंचों के बल पर रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन पर तमंचे के बट से हमला किया। फायर की आवाज और शोर सुनकर मौके पर भीड़ इकठ्ठा हो गई और बदमाश वहां से भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। जांच और गवाहों के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम, दीपक, शहजाद के विरुद्ध मामला दर्ज किया।
विवेचना के बाद मामला अदालत में दायर किया गया। इसके बाद शुभम की प्रार्थना पर उसकी पत्रावली अलग की गई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन में जारी थी। सुनवाई के दौरान गवाह पक्ष द्रोही हो गए। अदालत ने मामले पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी शुभम को दोषमुक्त किया है।