सहारनपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया दो नवंबर 2013 को थाना तीतरो के गांव ग्राम बहलोलपुर निवासी किसान श्याम सिंह खेत पर काम कर रहा था। तभी गांव निवासी श्यामू और उसका भाई राजपाल शराब की बोतल लेकर श्याम सिंह के पास आए। दोनों श्याम सिंह को शराब पिलाने को लेकर जबरदस्ती करने लगे। श्याम सिंह के मना करने पर श्यामू ने श्याम सिंह के सिर में डंडा मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। पता लगने पर परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद श्याम सिंह को मृत घोषित कर दिया। श्याम सिंह के पुत्र ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर श्यामू को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।