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Saharanpur News: फर्जी इनवॉइस से आईटीसी लेने का आरोप, राज्य कर अधिकारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी

Wed, 11 Mar 2026 01:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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चिलकाना। राज्य कर विभाग के जांच अधिकारी पंकजकांत मिश्रा ने थाना चिलकाना में प्रार्थना पत्र देकर फर्जी इनवॉइस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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राज्य कर जांच अधिकारी पंकज कान्त मिश्रा ने बताया कि मोहल्ला गढ़ी, सिनेमा रोड, चिलकाना निवासी महमून द्वारा संचालित फर्म सर्वेशी मून ट्रेडिंग के जीएसटी पंजीकरण के संबंध में विभागीय जांच की गई। जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान विभिन्न फर्मों से खरीद दर्शाकर इनवर्ड सप्लाई के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग की टीम द्वारा 29 दिसंबर 2020 को व्यापार स्थल की जांच की गई, लेकिन मौके पर न तो माल का कोई स्टॉक मिला और न ही लेखा पुस्तिकाएं या फर्म का बोर्ड मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ में भी वहां लंबे समय से व्यापारिक गतिविधि नहीं होने की जानकारी मिली।
इसके बाद 10 फरवरी 2021 को दोबारा जांच में भी कोई लेखा-जोखा या व्यापारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बिना वास्तविक माल की खरीद के केवल टैक्स इनवॉइस के आधार पर आईटीसी का लाभ लिया गया है। जांच के आधार पर विभाग ने फर्म का जीएसटी पंजीकरण निरस्त कर दिया है। साथ ही वर्ष 2018-19 में 32.29 लाख रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 50.04 लाख रुपये और अन्य आदेश में 72.55 लाख रुपये की कर, ब्याज व जुर्माने सहित मांग निर्धारित की गई है। राज्य कर जांच अधिकारी ने थाना चिलकाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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