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लड़की को ब्लैकमेल करने के दोषियों को सात साल की सजा

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-- कोर्ट ने दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। एक लड़की को अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर 20 हजार रुपये वसूलने के मामले में आरोपी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि इस मामले में पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को सजा हुई है। मई 2018 में कोतवाली नगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि आरोपी संटी उर्फ गौरव निवासी नवाबगंज कथित अश्लील फोटो बनाकर उसकी लड़की को ब्लैकमेल करता है, जिसने पुत्री से 20 हजार रुपये भी वसूले हैं। आरोपी की वजह से पुत्री ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या की भी कोशिश की थी। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही सशक्त पैरवी की। इस मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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