-- घाटहेड़ा में गोली मारकर किया था एक व्यक्ति को घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। कोतवाली रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव घाटेड़ा निवासी एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के आरोपी को न्यायालय ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ काला निवासी हैदरपुर कोतवाली कैराना जनपद शामली ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर घाटहेड़ा निवासी राजेंद्र को जान से मारने की नीयत से 28 जून 2016 को छाती में गोली मार दी थी, लेकिन समय रहते उपचार मिलने की वजह से राजेंद्र की जान बचाई गई थी। राजेंद्र की पत्नी मुकेश ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह की कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस की सशक्त पैरवी के कोर्ट ने आरोप सही पाए जाने पर जितेंद्र उर्फ काला सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।