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नाबालिग से दुष्कर्म पर सात साल की सजा

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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विजय कुमार डुंगराकोटी के न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को सात साल का सश्रम कारावास सुनाया है।
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अभियोजन अधिकारी अजय कुमार के मुताबिक 15 जुलाई 2013 को जनकपुरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पीड़िता के पिता की तरफ से जनकपुरी थाने में आरोपी ललित पुत्र मंगतराम निवासी मोहल्ला जेल चुंगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान मामले में ललित के भाई अमित का भी नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में अमित को बरी किया है, जबकि ललित को दोषी माना। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि न्यायालय ने ललित को सात साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है। एसएसपी डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि इस मामले में पुलिस की तरफ से सशक्त पैरवी कराई गई, जिसके चलते आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई।
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