- कथित चचेरे भाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी
- मानसिक रूप से अस्वस्थ पाए जाने के बाद वाराणसी के विशेष कारागार में कराया गया स्थानांतरण
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संवाद न्यूज एजेंसी
गंगोह। सांगाठेड़ा गांव में पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या के आरोप में जेल में बंद भाजपा नेता योगेश रोहिला को जमानत दिलाने के लिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। योगेश का चचेरा भाई बताने वाले सरसावा के मोहल्ला अभिषेक नगर निवासी विशु उपाध्याय ने योगेश की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।
बता दें, कि गंगोह कोतवाली क्षेत्र के गांव सांगाठेड़ा में 22 मार्च 2025 को भाजपा नेता योगेश रोहिला पर अपनी पत्नी नेहा, बेटी श्रद्धा और दो बेटों देवांश व शिवांश को गोली मारने का आरोप लगा था। तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी नेहा ने उपचार के दौरान चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया था। वारदात के बाद योगेश ने स्वयं पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे सहारनपुर जिला कारागार भेज दिया गया था। जेल पहुंचने के बाद से ही उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे। चिकित्सकों की रिपोर्ट में उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ मिलने पर जेल प्रशासन ने इलाज के लिए वाराणसी स्थित मानसिक रोगियों के लिए विशेष कारागार में स्थानांतरित कर दिया था।
विशु उपाध्याय द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी के बाद सांगाठेड़ा चौहरे हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से जमानत के लिए दिए गए आधार और अभियोजन पक्ष की आपत्तियों पर सुनवाई होगी। जमानत पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा केस के रिकॉर्ड, आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।
150 से अधिक पन्नों की चार्जशीट की गई थी दाखिल
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद जून 2025 में योगेश रोहिला के खिलाफ 150 से अधिक पन्नों की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। चार्जशीट में करीब 20 गवाहों के बयान, फोरेंसिक साक्ष्य, हथियार और गोलियों से संबंधित साक्ष्य शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई थी। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान और शपथपत्र भी लिए थे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य जुटाने के बाद अब आरोपी की ओर से जमानत का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है।