किला प्रकरण में भी इसी प्रावधान से हुआ आदेश
एसडीएम सदर ने बताया कि राजकीय संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए पीपी एक्ट के अंतर्गत सुनवाई करके कार्रवाई का प्रावधान है। गंगोह क्षेत्र में लखनौती के किले को खाली करने का आदेश भी इसी अधिनियम के तहत किया गया है।
हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया: मसूद
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद का कहना है कि हमने किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। जो भी निर्माण है वह 20 साल पुराना है और बैनामे के आधार पर ली गई जमीन पर ही निर्माण कराया है। प्रशासन पैमाइश कर ले और निष्पक्षता के साथ सीमांकन कर दे। नोटिस की जानकारी मिली है, उसका जवाब दिया जाएगा। प्रशासन बेवजह परेशान करने के लिए नोटिस भेज रहा है, जिससे हम डरने वाले नहीं हैं।