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Saharanpur: अदालत ने 50 हजार के इनामी हाजी इकबाल को किया भगौड़ा घोषित, जल्द होगी कुर्की की कार्रवाई

Thu, 05 Jan 2023 09:07 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर

सार

Saharanpur News : अदालत ने 50 हजार के इनामी हाजी इकबाल को भगौड़ा घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सहारनपुर में कई मामलों में वांछित चल रहे 50 हजार के इनामी खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल को अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने पर हाजी इकबाल के खिलाफ थाना मिर्जापुर में दो मामले में दर्ज किए हैं।

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बृहस्पतिवार को 50 हजार के इनामी अपराधी हाजी इकबाल के खिलाफ एक मामला मिर्जापुर के एसएसआई सुनील कुमार ने दर्ज कराया है। आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने हाजी इकबाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुआ और लंबे समय से फरार चल रहा है। अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने पर हाजी इकबाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को भगौड़ा घोषित किया है।

वहीं, थाना मिर्जापुर के उप-निरीक्षक असगर अली ने भी हाजी इकबाल के खिलाफ न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कराया है। धोखाधड़ी के मामले में भी हाजी इकबाल कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, जिसके बाद थाना मिर्जापुर में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। 
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने पर मिर्जापुर थाने में दो मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होने बताया कि अदालत के आदेश पर हाजी इकबाल की जल्द कुर्की की जाएगी।

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हाजी इकबाल के चार पुत्रों की जमानत याचिका खारिज
खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के पुत्रों की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। गैंगस्टर के मामले में आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था।
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पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। हाजी इकबाल, उनके भाई महमूद अली, पुत्र वाजिद, अलीशान, अफजाल और जावेद पर कोतवाली बेहट में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। हाजी इकबाल फरार चल रहा है, जबकि उसके चारों पुत्र यहां जिला जेल में बंद हैं और भाई महमूद अली चित्रकूट जेल में है।

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हाजी इकबाल के पुत्रों ने एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है।
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