सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि पदयात्रा, साइकिल रैली, वाहन रैली और जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के इनडोर मीटिंग की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी से चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। एक से 12 फरवरी तक प्रत्याशी अधिकतम 500 व्यक्तियों या मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत जो कम हो, की सीमा तक बैठक कर सकेंगे। डोर-टू-डोर कैंपेन के तहत पांच के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का पालन करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत या 500 व्यक्ति जो कम हो में प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समस्त राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का पालन करेंगे। सभी रिटर्निंग ऑफिसर का यह दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए खुले मैदानों का चिन्हांकन करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।