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दुष्कर्मी को दस साल की सजा

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सहारनपुर। दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम चोरा मंडी थाना चिलकाना निवासी प्रवीण को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 ने दस वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि थाना नकुड़ के अंतर्गत एक गांव की युवती ने सात जून 2014 को थाना चिलकाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया था कि ग्राम चौरामंडी निवासी प्रवीण ने उसे शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने धारा 376 (2) जी, 323, 366, 504, 506 आईपीसी में आरोप पत्र दाखिल किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की सतत पैरवी से न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए प्रवीण को उपरोक्त धाराओं में दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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