सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी सुमिता ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यूपी ई-कोर्ट फीस नियमावली को राज्य सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इसलिए समस्त अधिवक्ता एवं वादकारी द्वारा ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरांत, भुगतान रसीद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
उन्होंने समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया कि ई-कोर्ट फीस व्यवस्था प्रबंधन के लिए अपने न्यायालय के मुंसरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी नामित कर सकते हैं। भुगतान किए गए ई-कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर रूम से मैसर्स स्टाक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अधिकारिक वेबर्सा से करने के उपरान्त संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस नियमावली के अनुपालन में जनपद न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्ता, वादकारी अथवा अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते है।