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अधिकारियों ने न्यायालय में जवाब दाखिल कराए

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सहारनपुर। जनपद के चर्चित शब्बीरपुर जातीय हिंसा के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससी/एसटी न्यायालय में प्रमुख सचिव समाज कल्याण, निदेशक समाज कल्याण, जिलाधिकारी, एसएसपी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। सचिव अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिए जवाब में कहा गया है कि मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का है। कोर्ट ने इस मामले में अब अग्रिम तिथि 29 अप्रैल लगाई है।
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जनपद में थाना बड़गांव के गांव शब्बीरपुर में 5 मई 2017 को शोभायात्रा निकालने को लेकर जातीय हिंसा हुई थी। यह मामला काफी चर्चित रहा तथा प्रदेश स्तर तक पहुंच गया था। घटना से संबंधित मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससी/एसटी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में पीड़ित पक्ष के दलसिंह और दिलीप कुमार ने प्रार्थना पत्र दिया था कि शासन के द्वारा ना तो मुआवजा मिला है और न ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिस पर न्यायालय द्वारा सांसद व अन्य अधिकारियों को नोटिस दिया गया था। विगत दिनों अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी सहारनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी की ओर से जवाब पेश किया गया था। अधिकारियों ने अपने जवाब में बताया कि पीड़ितों को 300000 का मुआवजा दिया जा चुका है अन्य सहायता के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि अपर पुलिस अधीक्षक देहात के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है, जो मामले में तीव्र गति से कार्रवाई करेंगी। सचिव अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जवाब देने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से समय मांगा गया था। मंगलवार को आर सुब्रमण्यम सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की तरफ से भारत सरकार के जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज शर्मा ने न्यायालय में जवाब देकर बताया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गए अनुतोष राज्य सरकार के अधिकारिता क्षेत्र में है, इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा अनुसूचित जाति जन आयोग को पक्षकार बनाना न्यायोचित नहीं है। मामले में अग्रिम तिथि 29 अप्रैल नियत की गई है।
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