सहारनपुर। बकाया धनराशि जमा नहीं करने पर जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने नुनिहारी अहतमाल खनन पट्टे को बुधवार को निरस्त कर दिया। उन्होंने पट्टा धारक बजाड कान्ट्रेक्टर प्रोपराइटर नसीम खान की प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए कहा कि देय किस्त की अवशेष धनराशि 16,64,25,166 रुपये की धनराशि मय ब्याज वसूली जाएगी, साथ ही कांट्रेक्टर को दो वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया गया है।
तहसील बेहट के गांव नुनिहारी अहतमाल के 24.29 हेक्टेयर के खनन पट्टे में उपलब्ध 437247 घन मीटर बालू, बजरी और बोल्डर की नीलामी 807 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मेसर्स बजाड कांट्रेक्टर को हुई थी। इस खनन पट्टे की अवधि 25 फरवरी 2019 से 24 फरवरी 2024 थी। इसके बाद बजाड कांट्रेक्टर ने लेटर आफ इंटेंट की शर्त के अनुसार 25 प्रतिशत प्रतिभूति और 25 प्रतिशत प्रथम किस्त की धनराशि 17,64,29,166 रुपये को 26 मार्च 2018 को कोषागार में जमा किए। इसके बाद खनन अनुभाग ने पट्टाधारक को एक जुलाई 2019 से एक अक्तूबर 2019 तक की देय किस्त की अवशेष धनराशि 16,64,25,166 रुपये मय ब्याज के जमा करने का दो दिसंबर 2019 को अंतिम नोटिस दिया, लेकिन पट्टा धारक बजाड कांट्रेक्टर ने कोई धनराशि जमा नहीं कराई। जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि इस पर जिलाधिकारी ने खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन मनाते हुए स्वीकृत पट्टे को निरस्त कर दिया, साथ ही उसे दो वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए देय किस्त की अवशेष धनराशि को मय ब्याज के वसूलने के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया।