सहारनपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित भूमि को संपर्क मार्ग पर दर्शाकर बैनामा करने में स्टांप शुल्क अपवंचन किया। मामले में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के न्यायालय ने भूमि खरीदने वाले पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया मोहम्मद नईम मलिक निवासी मालवीयनगर दिल्ली, रई निवासी ग्राम अलीपुरा बेहट (सहारनपुर) ने कलसिया में 0.7070 हेक्टेयर भूमि खरीदी। इसका बैनामा 2020 में हुआ। मौके पर जांच में पता चला उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 93 मीटर की दूरी पर है, जबकि बैनामा में इसे लिंक मार्ग खड़ंजा से 100 मीटर से बाहर होना दर्शाया गया। निबंधन कार्यालय से जांच होने और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की आख्या के बाद यह मामला जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह के न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।
जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आदेश में कहा कि भूमि खरीद में 2,07,400 रुपये स्टांप की कमी, 41,710 रुपये निबंधन शुल्क की कमी और एक लाख रुपये अर्थदंड जमीन खरीदार पर लगाया गया है। इसके अलावा स्टांप शुल्क की कमी 2,07,400 रुपये पर बैनामा कराने से वसूली की तिथि तक 1.5 प्रतिशत मासिक दर से साधारण ब्याज की भी वसूली की जाएगी।