पत्रकारो से वार्ता करते जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रि?
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11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
सहारनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 सितंबर को जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी संबंधित न्यायालय में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने वाद को निस्तारित करा सकते हैं।
जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोड़कर वैवाहिक वाद, लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एमवी एक्ट एवं ई-चालान के वाद, केवल उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लंबित भू-राजस्व के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते हैं, उनमें दोनों पक्षों की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती एवं अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। आवश्यक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर 0132-2711441 पर भी संपर्क कर सकते हैं।