सहारनपुर। चौकीदार की हत्या के मामले में दोषी सद्दाम उर्फ साजिद को अदालत ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी मलुक कब्रिस्तान में सईद अहमद चौकीदारी करते थे। 28,29 मार्च 2015 को फावड़ा से सईद अहमद की हत्या कर दी गई थी। घटना का पता चलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक सईद अहमद के चचेरे भाई मौलाना याकूब ने कोतवाली नगर में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने सद्दाम उर्फ साजिद को गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए दस गवाहों को अदालत के सामने पेश कराया। शासकीय अधिवक्ता ने इस घटना को क्रूर और अमानवीय बताया। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।