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आतंकवाद के दोनों आरोपियों को जमीयत देगी कानूनी सहायता

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देवबंद (सहारनपुर)। अलकायदा के सदस्य होने के आरोप में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार मुसीरुद्दीन और मिनहाज को जमीयत उलमा ए हिंद कानूनी सहायता देगी। संगठन के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत के प्रयासों से अब तक सैकड़ों युवक आतंकवाद के मुकदमों में रिहा हो चुके हैं जो प्रमाणित करते हैं कि जांच एजेंसियां बगैर सबूत के धार्मिक पक्षपात के आधार पर गिरफ्तार कर लेती हैं।
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जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने बताया कि आरोपियों के परिवार वालों की ओर से कानूनी सहायता का अनुरोध प्राप्त होने के बाद कानूनी सहायता दी जा रही है। मुकदमे की अगली सुनवाई पर आरोपियों के बचाव में एडवोकेट फुरकान अदालत में उपस्थित रहेंगे। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जांच एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण रवैये से मुस्लिम युवकों का जो समय बर्बाद होता है, उसे कौन लौटाएगा। इसीलिए जमीयत ने फास्ट ट्रैक अदालत की मांग की थी ताकि जल्द ट्रायल हो। अगर वास्तव में दोषी हैं तो सजा मिले, अगर निर्दोष हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। आतंकवाद के मामलों में मुसलमानों की सम्मानजनक रिहाई तक अपना संघर्ष जारी रहेगा।संवाद
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