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Saharanpur News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

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अदालत से
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- छह साल पूर्व 2020 में सलेमपुर गांव में हुई थी वारदात
- अदालत ने दोषी पति पर लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

देवबंद। सलेमपुर गांव में छह साल पूर्व पत्नी मंजू की गले में रस्सी डालकर हत्या करने के आरोपी पति जैनेंद्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गांव सलेमपुर निवासी जैनेंद्र की शादी वर्ष 2007 में तल्हेड़ी खुर्द गांव निवासी तेजपाल की बेटी मंजू के साथ हुई थी। दंपती का एक बेटा लवी है। जैनेन्द्र नशे का आदी था। उसके बड़े भाई जितेंद्र के कोई संतान नहीं थी और वह अपने भतीजे लवी को गोद लेना चाहता था। जैनेन्द्र इसके लिए तैयार था, परंतु उसकी पत्नी मंजू इसका विरोध करती थी। इसी बात को लेकर दंपती के बीच विवाद चल रहा था।
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आरोप है कि शादी के 13 साल बाद 8 अप्रैल 2020 को जैनेंद्र ने अपने घर में पत्नी मंजू के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी एक ग्रामीण ने फोन पर मंजू के मायके वालों को दी थी। सूचना मिलते ही मायके वाले उसकी ससुराल सलेमपुर पहुंचे तो उन्हें मंजू का शव घर के कमरे में बेड पर पड़ा मिला। इसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने मृतका के पिता तेजपाल की तहरीर पर थाना नागल में मामला दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण दम घुटने से होने की पुष्टि हुई थी।
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यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति जैनेंद्र को पत्नी मंजू की हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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