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गैंगेस्टर बिट्टू को सुनाया 10 साल का सश्रम कारावास

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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट) सरला दत्ता ने गैंगेस्टर के मामले में दोषी बिट्टू पुत्र ईसम सिंह निवासी ग्राम शेरपुर थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 अर्थदंड से दंडित किया है।
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विशेष लोक अभियोजक मेघराज सिंह चौहान ने बताया देवबंद के ग्राम चंदपुर निवासी राजवीर और रवि, गागलहेडी गांव रसूलपुर निवासी अकील तथा झबरेडा (हरिद्वार) के ग्राम शेरपुर निवासी बिट्टू ने गैंग बना रखा था। हत्या की कोशिश, चोरी, चोरी के माल रखने, अवैध शस्त्र रखने और अवैध धन वसूली में यह लोग लिप्त रहे। जनता में भय व्याप्त कर रखा था। इनकी आपराधिक गति विधियों पर अंकुश लगाने के लिए गैंग चार्ट भेजा। इसे जिलाधिकारी ने भी अनुमोदित किया। इनमें से बिट्टू के खिलाफ हत्या की कोशिश और अवैध शस्त्र रखने के तीन मुकदमे भी पंजीकृत हैं।
मेघराज सिंह चौहान ने बताया मुकदमे की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर अपर सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट) सरला दत्ता ने बिट्टू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास सुनाया और 5000 का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में अन्य अभियुक्त राजवीर, अकील और रवि की फाइल प्रथक की गई है।
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