छुटमलपुर। चिलकाना के मोहल्ला मजहर हसन निवासी शाेहराब ने छुटमलपुर के नई बस्ती निवासी मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 61 लाख पचास हजार रुपये की ठगी के आरोप लगाते हुए फतेहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
कोर्ट के माध्यम से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि मुजफ्फर हुसैन से उसके पारिवारिक संबंध थे। अप्रैल 2023 में मुजफ्फर ने उसे कहा कि उसे रुपयों की जरूरत है और अपनी बेहट तहसील के गांव पैलो खुर्द में स्थित खेती की जमीन बेचना चाहता है। उसने दिलचस्पी दिखाई तो मुजफ्फर उसे गांव में ले गया और एक जमीन दिखाते हुए अपने नाम की खतौनी उसे दी। इस पर उसने जमीन सौदा 61 लाख पचास हजार रुपये में तय करके 11 अप्रैल 2023 को सात लाख रुपये बैंक के माध्यम से मुजफ्फर को ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद उसने विभिन्न तारीखों में सारी रकम सितंबर 2023 तक मुजफ्फर के खाते में अपने बैंक खाते से ट्रांसफर कर दी थी। पूरी रकम जाने के बाद जब उसने बैनामे का अनुरोध किया तो आरोपी टालमटोल करने लगा। उसे संदेह हुआ जिस पर उसने मुजफ्फर द्वारा दी गई खतौनी की नकल की जांच कराई तो वह कूटरचित पाई गई।
उसके द्वारा गांव में जाकर जानकारी करने पर पता चला कि मुजफ्फर की गांव में जमीन ही नहीं है। उसने उसकी रकम हड़पने के लिए किसी दूसरे की जमीन उसे दिखा कर अपने नाम की फर्जी खतौनी उसे दी थी। इसके बाद उसने थाने में तहरीर दी। वहां सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।