सहारनपुर। बैनामा कराने में स्टांप शुल्क चोरी के मामले की पुष्टि होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार के न्यायालय ने पांच लोगों पर जुर्माना लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय त्यागी ने बताया कि रेनू पत्नी अमित कुमार निवासी खानपुर रामपुर मनिहारान के बैनामे में 1,15,680 रुपये स्टांप और 15240 रुपये निबंधन शुल्क की कमी पाई गई। जिसके चलते इन पर 60,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। मुर्सलीन पुत्र यामीन के बैनामे में 61,760 रुपये स्टांप शुल्क कमी और 14,700 रुपये निबंधन शुल्क कमी पाई, जिस कारण इन पर 61740 रुपये अर्थदंड लगाया है। बलबीर सिंह पुत्र राजेंद्र निवासी गौतमबुद्धनगर के बैनामे में 7960 रुपये की स्टांप शुल्क कमी पाए जाने पर 100 रुपये अर्थदंड लगाया।
इसके अलावा अमित पुत्र देवी सिंह के बैनामे में 78,400 रुपये की स्टांप शुल्क कमी और 14,40 रुपये निबंधन शुल्क कमी पाए जाने पर 78400 रुपये अर्थदंड लगाया। साथ ही मोहम्मद फैजान पुत्र हाजी यामीन निवासी नानौता के बैनामे में 1,37,820 रुपये की स्टांप शुल्क कमी, 19,690 रुपये निबंधन शुल्क कमी पाई गई, जिस कारण इन पर 1,37,820 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क की कमी और अर्थदंड अदा करने पर बैनामा की तिथि से 1.5 प्रतिशत साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।