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बैनामे में स्टांप चोरी करने पर लगाया जुर्माना

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सहारनपुर। व्यावसायिक संपत्ति को आवासीय दर्शाकर खरीदने वाले मकबूल पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की कोर्ट ने 333310 रुपये अर्थदंड लगाया है। इस बैनामे में 47620 रुपये की निबंधन शुल्क की कमी और 333310 रुपये के स्टांप शुल्क का अपवंचन माना गया। इसके चलते मकबूल को 7,14,240 रुपये अदा करने होंगे।
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कस्बा गंगोह निवासी मकबूल ने रहीम नगर में 108.69 वर्ग मीटर जमीन का आवासीय के रूप में बैनामा कराया था। इसका निरीक्षण किए जाने पर मौके पर गोदाम मिला। गोदाम 14 फुट की ऊंचाई पर टीन शेड से कवर है। यह दो रास्तों पर स्थित है। इस कारण 333310 रुपये स्टांप शुल्क की कमी और 47620 रुपये के निबंधन शुल्क की कमी बैनामे में की गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय त्यागी ने बताया कि इस मामले में 333310 रुपये के स्टांप शुल्क की कमी पर इतना ही अर्थदंड लगाया गया है। स्टांप शुल्क, अर्थदंड और निबंधन शुल्क को जोड़कर 714240 रुपये की वसूली मकबूल से की जाएगी। साथ ही बैनामे की तारीख से भुगतान तक 1.5 प्रतिशत की मासिक दर से साधारण ब्याज भी वसूला जाएगा।
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