सहारनपुर। अब थोक और फुटकर औषधि लाइसेंस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। औषधि निरीक्षक को आवेदन के 15 दिन के अंदर नए ड्रग लाइसेंस जारी करना होगा। साथ ही दो दिन में लाइसेंस नवीनीकरण के मामले स्वीकृत करने होंगे। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने सहायक आयुक्त औषधि व औषधि निरीक्षक को निर्देश दिए हैं।
दरअसल, ड्रग लाइसेंस देरी से जारी होने पर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कलक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी। साथ ही शासन में भी पत्र भेजा गया था। दवा व्यापारियों व फार्मासिस्टों का आरोप था कि ड्रग लाइसेंस को 40 से 50 दिन में जारी किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें दवा व्यापार व मेडिकल स्टोर शुरू करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त राजेश कुमार ने भारत सरकार के ओएनडीएलएस पोर्टल की समीक्षा की, जिसमें माना कि औषधि लाइसेंसों को जारी करने में बेवजह देरी की जा रही है, साथ ही यह भी माना कि थोक व फुटकर ड्रग लाइसेंसों के आवेदनों में अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो उनके पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के विरुद्ध है। आयुक्त ने अधिकारियों को नवीन लाइसेंसों को आवेदन के अधिकतम 15 दिवस और नवीनीकरण आवेदन को अधिकतम दो कार्यदिवस में जारी करने के निर्देश दिए है। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।