स्टांप शुल्क चोरी में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगाया जुर्माना
सहारनपुर। नकुड़ तहसील क्षेत्र के अंबेहटा में भूमि की मौजूदा स्थिति को छिपाते हुए बैनामा कराने पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमीन खरीदने वालों पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जमीन की खरीद में कम स्टांप शुल्क 3,82,250 रुपये भी जमा कराने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि गंगोह के छत्ता निवासी विभोर गर्ग व अर्पित गर्ग ने अंबेहटा बाहर हद्दूद में .2842 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी, जिसका बैनामा 2017 में कराया गया था। बैनामा कराने में भूमि को कृषि योग्य दर्शाया गया था। जबकि जांच में पता चला कि कई वर्षों से इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आसपास आवासीय और अन्य भवन के अलावा विद्यालय भी बना है। बैनामा में 72500 रुपये स्टांप शुल्क अदा किया गया था। जबकि 4,54,750 रुपये का स्टांप शुल्क अदा किया जाना था। इस लिहाज से 3,82,250 रुपये कम स्टांप शुल्क दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय में चला। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने जमीन खरीदने वालों पर 30 हजार रुपये अर्थदंड, 3,82,250 रुपये स्टांप शुल्क और बैनामे की तिथि से 1.5 प्रतिशत मासिक दर से साधारण ब्याज भी देने का आदेश दिया है।