सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले में अलग-अलग जगहों से लिए गए दूध के दोनों नमूने जांच में फेल हो गए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम-प्रशासन ने दोनों दूध विक्रेताओं पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोनों से जुर्माना राशि की वसूली 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 15 जनवरी 2016 को मुकर्रम पुत्र मतलूब निवासी रसूलपुर को देहरादून रोड स्थित राकेश केमिकल के पास से दूध का नमूना लिया था। जांच में दूध मिलावटी पाया गया।
इस संबंध में वाद दर्ज कर मुकर्रम को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, मगर उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम-प्रशासन एसके दुबे ने मुकर्रम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इससे पहले मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 16 अक्तूबर 2015 में जुबैर पुत्र अखलाक निवासी गांव नल्हेड़ा को मल्हीपुरा रोड पर दूध का नमूना जांच के लिए लिया था। जांच में यह दूध भी फेल साबित हुआ।
इसके बाद वाद दायर कर जुबैर को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, मगर उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीएम-प्रशासन एसके दुबे ने जुबैर पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।