सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-3 सुरेंद्र सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर को घर से बुलाकर ले जाने और हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर प्रदुमन नगर निवासी वासु को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि सदर बाजार थाना क्षेत्र के मौहल्ला हकीकतनगर निवासी नीरज प्रॉपर्टी का काम करता था। उसके पास प्रदुमन नगर निवासी वासु आया जाया करता था। नौ साल पहले 17 अक्टूबर 2013 को वासु, नीरज के घर पर आया और उसे अपने साथ कहीं ले गया। नीरज रात तक भी वापस नहीं आया। अगले दिन नीरज की मौत की सूचना मिली। पुलिस ने नीरज की लाश वासु के घर से बरामद की थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया की सदर बाजार थाना पुलिस ने नीरज की पत्नी विशु की तहरीर पर वासु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर वासु को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।