देवबंद। जिन लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज है और वह बिजली बिल राहत योजना के तहत भी पंजीकरण कराकर जुर्माना जमा नहीं करा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत निगम कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा।
शनिवार को विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता मृत्युंजय शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत पहुंचने के लिए बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत की हुई है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज है, वह बिजली बिल राहत योजना के तहत 50 प्रतिशत छूट के साथ जुर्माना जमा करा सकते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने जुर्माना अदा नहीं किया है। अगर लोग समय रहते इस योजना का लाभ नहीं उठाते तो उनके विरुद्ध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से कार्रवाई से बचने के लिए योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।