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वाणिज्यकर विभाग ने शुरू की ब्याज माफी योजना

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सहारनपुर। प्रदेश सरकार ने व्यापार कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, मनोरंजन कर और प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के तहत 31 दिसंबर तक के बकाएदारों के लिए ब्याज माफी योजना लागू की गई है। ब्याज माफी योजना जून तक लागू रहेगी।
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वाणिज्यकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राजेश कुमार कटियार ने बताया कि इस योजना के तहत बकाया नहीं जमा करने पर लगाए गए जुर्माने को पूरा माफ किया जाएगा। 10 लाख रुपये से छोटे बकाएदारों को पूरी मूल राशि जमा करने पर ब्याज से शत प्रतिशत मुक्ति मिलेगी। 10 लाख रूपये से अधिक एवं एक करोड़ से कम के मूूल बकाएदार को पूरी मूल राशि जमा करने पर ब्याज में 90 प्रतिशत माफी मिलेगी। एक करोड़ रुपये से पांच करोड़ तक के बकाएदार को पूरी मूल राशि जमा करने पर 50 प्रतिशत ब्याज की माफी का लाभ मिलेगा। पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाएदार को पूरी मूल राशि जमा करने पर 10 प्रतिशत ब्याज राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना दो जून तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया।
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