अंतिम दिन तक की जाएगी संशोधन की कार्रवाई : एडीएम
सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह ने कहा कि पंचायत निर्वाचक नामावली में छूटे नाम शामिल करने, संशोधन एवं विलोपन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह काम नामांकन के लिए तय अंतिम तिथि जारी रहेगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए। साथ ही किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वाचक नामावली में नाम शामिल और विलोपन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी कारण पात्र व्यक्तियों का नाम पंचायत की निर्वाचक नामावली में छूट जाता है, त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद पूरक उपबंध आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्वाचन नोटिस जारी करने से पहले तक की अवधि में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।