सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) कोर्ट ने 36 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 ( 1 ) के प्रावधानों के तहत जिला बदर किया है। उनका निष्कासन छह महीने के लिए होगा।
एडीएम कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें नफीस निवासी ग्राम अंबेहटा मोहन, मोबीन निवासी ग्राम झाड़वन, ईश्वर निवासी ग्राम रामगढ़, सुनील निवासी ग्राम रामगढ़, महबूब निवासी ग्राम सिजूड और नीरज निवासी ग्राम अनंतमऊ शामिल हैं। इसके अलावा तनसीर निवासी ग्राम छाबड़ी, विकास निवासी ग्राम कुतुबपुर कुसानी, जीशान निवासी ग्राम हरौड़ा, अनिल ग्राम चानचक, शौकीन निवासी सरसावा, पोपिन निवासी ग्राम सिसोनी, फैजान निवासी ग्राम गंदेवड़ा, सहवान निवासी ग्राम खजूरहेड़ी, अलीशान निवासी ग्राम झाड़वन, अर्जुन निवासी ग्राम गांधीनगर, नीरज ग्राम बिलासपुर, वादिल निवासी नानौता, विकास निवासी ग्राम कालूवाला पहाड़ीपुर, गोल्डी निवासी ग्राम चिरांऊ, अनिल कुमार ग्राम भिक्कनपुर, इमरान सहारनपुर, फैजान निवासी ग्राम गंदेवड़ा भी जिला बदर किए गए हैं। फैजान ग्राम गुमटी, फरमान खानआलमपुरा सहारनपुर, रामकुमार निवासी ग्राम झबीरण, वसीम सरसावा, कासिम ग्राम समसपुर, राकिब ग्राम नूनाबड़ी, शहजाद चिलकाना, नौशाद ग्राम आलमपुर, मुस्तकीम निवासी ग्राम खुजनावर, साजिद निवासी अयोध्यापुरम सहारनपुर, मुस्तकीम ग्राम महमूद मजरा, पवन कुमार सैनी ग्राम कुरड़ीखेड़ा और मुकेश निवासी ग्राम रामगढ़ भी जिला बदर होने वालों में शामिल हैं।