सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट(वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार ने बताया कि निकाय चुनाव के मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। मतगणना के बाद बिना अनुमति के विजयी जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या उससे से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जलूस, प्रदर्शन नहीं करेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों, परीक्षाओं और शादी कार्यक्रम में छूट रहेगी। चुुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता निर्गत हो चुकी है। सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान कोई ऐसा कार्य लिखकर, बोलकर या किसी भी माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति की भावना आहत हो। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिकता और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रुप से सहारा नहीं लिया जायेगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए और निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। प्लास्टिक से बनी हुई समस्त चुनाव प्रचार सामग्री प्रतिबंधित रहेंगी। मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ पर मतदाता के अलावा बूथ स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ज्वलनशील पदार्थ, शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के दिन मतगणना केंद्र की 200 मीटर की परिधि में सरकारी वाहनों के अलावा कोई भी अन्य वाहन प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना केंद्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किए गए पासधारक के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। जिन अधिकारियों को शासकीय सेलुलर फोन उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें छोड़कर अन्य कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता द्वारा मोबाइल फोन मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर ले जाने पर रोक रहेगी। मतगणना के परिणाम के उपरांत विजयी उम्मीदवार जिला प्रशासन की अनुमति के बिना विजय जुलूस नहीं निकालेगा। जनपद के किसी भी मोहल्ले व गांव में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा, जिसके आने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। परीक्षा केंद्रों, छात्रावासों एवं चिकित्सालय के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पर रोक रहेगी। अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र को निर्धारित अनुमन्य ध्वनि के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी।