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आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण में 11 मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

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रामपुर। यतीमखाना की जगह पर किराएदार के रूप में रहने वाले लोगों की जगह पर कब्जा करने के आरोप में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से 11 मामलों में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 11 नवंबर तय की है।
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यतीमखाना प्रकरण मेंसाल 2019 में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ जबरन कब्जा करने, मकानों को तोड़ने से लेकर भैंस-बकरी चोरी तक के आरोप में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। कोतवाली थाने में दर्ज इन मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इन सभी मामलों में आजम खां को राहत मिल चुकी है और उनकी इन सभी मामलों में जमानत मंजूर हो चुकी है। इन मामलों में अभी हाजिरी की प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार को कोर्ट में इन 12 मामलों से 11 मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय कर दी है।
साल 2019 में सांसद आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में एक दर्जन मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में आरोप था कि मुहल्ला घोसियान के पास यतीमखाने की जगह पर बने मकान सपा शासनकाल में सांसद के इशारे पर 15 अक्तूबर 2016 को तोड़ दिए गए।लोगों को धमकाया गया और विरोध करने पर लोगों को मार पीटकर घर से निकाल दिया गया था। घर में रखे पैसे, जेवर आदि सामान भी लूट लिया था। इसके अलावा जानवर भी खोल कर ले गए थे। बाद में उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया था।
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