रामपुर कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे आजम खां
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दो पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के बाद उन्हें जिला जेल भेज दिया गया है। सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दो पैन कार्ड रखने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था।
इस मामले में पूर्व मंत्री आजम खां भी आरोपी बनाए गए। कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। सोमवार को फैसला सुनाया गया। इसके लिए सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे। शहर विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे।
इससे उन्होंने लाभ भी लिया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। फैसले के बाद सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया गया। करीब तीन घंटे की हिरासत के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया।