रामपुर। सपा नेता आजम खां को जेल में ए कैटागिरी की सुविधा नहीं मिल रही हैं। यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। आजम के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में जेल प्रशासन को निर्देश जारी कर किए हैं।
दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां को सात साल की कैद हुई है। उनके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा हुई है। दोनों ही रामपुर जेल में बंद हैं। सजा के बाद सपा नेता के अधिवक्ताओं ने एक प्रार्थना पत्र दिया था,जिसमें आजम खां को ए कैटागिरी की सुविधा जेल में दिए जाने की मांग रखी थी,जिस पर एमपीएमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए थे।
इस बीच सपा नेता के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में फिर प्रार्थना पत्र दिया गया,जिसमें कहा कि सपा नेता को ए कैटागिरी की सुविधा नहीं मिल रही है। सर्दी बढ़ रही है इसलिए उनको यहां दो कंबल दिए जाएं। इसके अलावा कैटागिरी में होने वाली सुविधाओं को भी दिया जाए। अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार को यह प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने इस मामले में जेल प्रशासन को उपयुक्त सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं।
पासपोर्ट मामले में आज होगी सुनवाई
रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में बहस होनी थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी,लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अभियोजन अधिकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।