रामपुर। सपा नेता आजम खां से जुड़े डूंगरपुर मामले में गवाही के लिए संभल के इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में उन्होंने बयान दर्ज कराए। सपा नेता के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की जोकि पूरी नहीं हो सकी। पिछली तारीख पर उनके खिलाफ कोर्ट में हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किए गए थे। अब इस मामले की सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए।
गंज थाने में डूंगरपुर बस्ती के लोगों ने वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई थी। साथ ही लूटपाट व डकैती का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस मामले के विवेचक व गवाह तत्कालीन गंज थाना प्रभारी व मौजूदा समय में संभल में सर्विलांस प्रभारी के पद पर तैनात इंस्पेक्टर रामवीर सिंह यादव कोर्ट में पेश हुए, जहां पर उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए।
इस दौरान सपा नेता के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।