रामपुर। दो पैन कार्ड में सात साल की सजा पाने वाले सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान जमानत याचिका के प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होनी है।
दो पैन कार्ड में एमपी- एमएलए सेशन कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सेशन कोर्ट में शरण ली है।
उनके अधिवक्ताओं की ओर से सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। इसके साथ ही जमानत के लिए भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया,जिस अभियोजन की ओर से आपत्ति के लिए समय की मांग की गई, जिस पर सेशन कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।
यहां बताते चलें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराए गए इस मुकदमे में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। फैसले के बाद से सपा नेता आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के साथ रामपुर की जेल में बंद हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा के कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।