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Rampur News: भड़काऊ भाषण मामले में आजम को राहत, बरी किए जाने का फैसला बरकरार

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- आप नेता की अपील कोर्ट ने की खारिज, भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम हुए थे बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। सपा नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण के एक मामले में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में आप नेता की ओर से दाखिल अपील कोर्ट ने खारिज कर दी। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के सपा नेता को बरी किए जाने के फैसले को उचित ठहराया है। साथ ही आप नेता की अपील को खारिज कर दिया है।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को सपा नेता आजम खां पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 29 मार्च 2019 को आजम खां ने सपा कार्यालय में विवादित भाषण दिया था, जिसकी वीडियो प्रसारित हुई थी। इस मामले में उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 18 दिसंबर 2025 को न्यायालय ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।
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इस फैसले के खिलाफ आप नेता फैसल खां लाला ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी। इस मामले में दायर अपील पर बहस पूरी होने के बाद शनिवार को एमपी-एमएमलए सेशन कोर्ट डा.विजय कुमार की अदालत ने आप नेता की अपील खारिज कर दी। साथ ही सपा नेता आजम खां को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि सेशन कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है।

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