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Rampur: अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जमानतियों को भी नोटिस..आचार सहिता उल्लंघन केस की सुनवाई

Fri, 17 Nov 2023 07:23 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

आचार संहिता उल्लंघन केस में पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हो रहीं हैं। रामपुर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। 
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जया प्रदा - फोटो : social media
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विस्तार
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आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व सांसद जयाप्रदा शुक्रवार को कोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जयाप्रदा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी करते उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

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स्वार कोतवाली में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में मुकदमा कायम कराया गया था। यह मामला कोर्ट विचाराधीन है। अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही है।

शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया साथ ही उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। जयाप्रदा के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

कोर्ट पहले भी जारी कर चुकी गिरफ्तारी वारंट

पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। इसके बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। इस कारण धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। इससे मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।

पड़ोसी पर हमले के मामले में सुनवाई टली

सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां पर दर्ज पड़ोसी पर हमले के मामले में भी एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला गंज थाने में वर्ष 2019 में आजम के पड़ोसी ने हमला करने का मामला दर्ज कराया था। पड़ोसी अबरार ने आजम के साथ ही अब्दुल्ला आजम, भाई शरीफ खां व भतीजे बिलाल खां को भी नामजद किया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सुनवाई होनी थी,लेकिन पीठासीन अधिकारी के न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

यतीमखाना प्रकरण के पांच मामलों में 28 को सुनवाई

सपा नेता आजम खां के खिलाफ यतीमखाना के पांच मामलों में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोतवाली में दर्ज पांच मामलों में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी,लेकिन पीठासीन अधिकारी के न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

आजम मामले में 28 नवंबर को अगली तारीख 

पूर्व सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज अदालत के आदेशों की अवमानना के मामले में शुक्रवार को वकीलों की हड़ताल के कारण गवाह पेश नहीं हो सका। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख लगा दी है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई ने बताया कि आजम खां के खिलाफ दर्ज अदालत के आदेशों की अवमानना के मामले की सुनवाई लघुवाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में की जा रही है।

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इस मामले में आजम खां की ओर से अपने बचाव में बतौर गवाह प्रस्तुत किया जाना था लेकिन शुक्रवार को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 28 नवंबर नियत करते हुए बचाव पक्ष को शेष गवाह प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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