रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सपा नेता आजम खां के लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें मुकदमे के वादी एडीओ अनिल कुमार चौहान ने गवाही दी है।
लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खां के जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुकदमे के वादी एडीओ ने कोर्ट में गवाही दी। अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ मई की तारीख तय की है।
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गुरुवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान मुकदमे के वादी एडीओ अनिल कुमार चौहान ने गवाही दी। अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ मई की तारीख तय की है।
यह था मामला
साल 2019 में सपा नेता आजम खां रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। जिसके चलते चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने धमोरा में जनसभा की। आरोप है कि उन्होंने जनसभा में दो वर्गों के बीच दूरियां पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया गया है। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी व एडीओ अनिल कुमार चौहान ने शहजादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।