रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड के मामले में बुधवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। उनसे दो पासपोर्ट मामले में जिरह हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने दो पासपोर्ट के साथ ही दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई के लिए 22 अगस्त और दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 16 अगस्त की तारीख तय की है।
अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट, दो पैन कार्ड और दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस और गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। जबकि पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। दो पैनकार्ड होने के आरोप में आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों आरोपी हैं। इन मामलों में सभी को जमानत मिल चुकी है।
इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बुधवार को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड मामले में गवाही के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम कोर्ट पहुंचे। इस दौरान दो पासपोर्ट मामले में उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। इस पर कोर्ट ने दो पासपोर्ट व दो पैन कार्ड मामले में 22 अगस्त और दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 16 अगस्त की तारीख तय की है।