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संपत्ति के मूल्यांकन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है नवाब के दूसरे पौत्र मुराद मियां

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मुराद मियां। - फोटो : RAMPUR
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रामपुर। नवाब रजा अली खां के पौत्र मोहम्मद अली खां उर्फ मुराद मियां की ओर से भी जिला न्यायालय में नवाब की पांचों अचल संपत्तियों के मूल्यांकन रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की गई है। उन्होंने कहा है कि कोठी खासबाग से जुड़ा जो नक्शा दाखिल किया गया था उसमें कलक्ट्रेट, जिला न्यायालय, वीआईपी आवास विकास कॉलोनी और नूरमहल आदि इमारतें भी शामिल थीं, लेकिन इसको सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में यह रिपोर्ट भ्रामक और अपूर्ण है। कहा है कि यह रिपोर्ट कानूनन पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।
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मुराद मियां ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता के मार्फत से कोर्ट में दाखिल आपत्ति में कहा है कि संपत्ति का जो मूल्यांकन रिपोर्ट स्टांप शुल्क के आधार पर तैयार किया गया है, जबकि मूल्यांकन बाजारी भाव से संभव है। कोठी खासबाग के मूल्यांकन को लेकर उन्होंने आपत्ति लगाई है कि रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि कितने क्षेत्रफल में इमारत बनी है तथा कितने क्षेत्रफल में सर्वेंट क्वार्टर बने हैं। उन्होंने कहा है कि विवादित संपत्ति के विवरण में किसी भी कृषि भूमि का विवरण नहीं है। एडवोकेट कमिश्नर ने वादी ने कहने पर कृषि भूमि को भी अपनी आख्या में शामिल कर लिया है। कृषि भूमि तथा फसल आदि विभाजन क्षेत्राधिकार से बाहर है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक डिक्री में दर्शायी गई संपत्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य संपत्ति को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मुराद मियां ने अपनी आपत्ति में कहा है कि कमिश्नर ने स्वयं किसी संपत्ति का आकलन नहीं किया है। बल्कि लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग और कृषि अधिकारी की आख्या के अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसका विवरण न तो विपक्षीगण को उपलब्ध कराया गया है और ना ही इसका कोई विवरण उपलब्ध कराया गया है। आख्या में जो भी गाटा संख्या लिखी गई है उनमें किसी का भी उल्लेख वाद पत्र में वर्णित संपत्ति में नहीं है। यहां तक की किसी ग्राम का नाम भी दर्ज नहीं है।
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